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ITR Filing: ये लोग हो जाएं सतर्क, अब भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
 

यह तो आप सभी जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी होता है, वही लोगों की अलग-अलग इनकम के लिहाज से इनकम टैक्स प्लेट लागू होती है।जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 के तहत कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से ऊपर है या यदि किसी व्यक्ति ने कुछ निर्दिष्ट लेनदेन में प्रवेश किया है। 
 

ITR Filing: यह तो आप सभी जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी होता है, वही लोगों की अलग-अलग इनकम के लिहाज से इनकम टैक्स प्लेट लागू होती है।जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 के तहत कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से ऊपर है या यदि किसी व्यक्ति ने कुछ निर्दिष्ट लेनदेन में प्रवेश किया है। तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है और वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग उन्हें नोटिस भी भेज सकता है.और अब ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सबसे ज्यादा  जरूरी है।

इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पुराने टैक्स रिद्धिम के मुताबिक सूट सिमा 2.5 लाख रुपए सालाना और नए टैक्स रिद्धिम के मुताबिक मूल छूट सीमा ₹300000 है। बता दे वही पुराने टैक्स रेजीम के मुताबिक 60 से 80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा ₹300000 है। वहीं आपको बता दे की 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा पुरानी कर व्यवस्था के तहत ₹500000 है।

इन कारणों से दाखिल करना होगा इनकम टैक्स
अगर किसी व्यक्ति ने एक या अधिक चालू और बचत बैंक खातों में क्रमश ₹10000000 या ₹5000000 से अधिक जमा किए हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹200000 से अधिक खर्च किया है, दो भी उसे इनकम टैक्स भरना जरूरी है साथ ही 1 वर्ष में बिजली भुगतान पर ₹100000 से अधिक खर्च किया हो उसे भी इनकम टैक्स भरना है।