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दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education के Amit Kakkar पर बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd. के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए आगे की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां फोरेंसिक रिपोर्ट का महत्व स्पष्ट हो चुका है।
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd., चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा पर लगे बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के लिए आगे की जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2021 में Easy Visa Education के ऑफिस में उनके साथ बलात्कार हुआ और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है और इसे शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

- मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd., चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा पर लगे बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के लिए आगे की जांच के आदेश दिए हैं।

- याचिका: यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया गया, जिसमें लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 726/2021 को रद्द करने की मांग की गई थी।

- शिकायतकर्ता के आरोप: शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2021 में Easy Visa Education Consultants के ऑफिस में उनके साथ बलात्कार हुआ और उन्हें ब्लैकमेल किया गया।

- घटना का विवरण: शिकायतकर्ता ने बताया कि वे अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए कंसल्टेंसी की मदद लेने आई थीं, जहां स्वाति कक्कड़ ने उन्हें कनाडा के लिए जरूरी दस्तावेज दिलाने का आश्वासन दिया और जूस का गिलास दिया।

- शिकायतकर्ता का बयान: जूस पीने के बाद शिकायतकर्ता बेहोश हो गईं और होश आने पर उन्होंने खुद को निर्वस्त्र पाया, जबकि अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा वहां मौजूद थे। उन्होंने इस घटना की रिकॉर्डिंग की और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी।

- दूसरी घटना: 13 दिसंबर 2021 को अमित कक्कड़ ने शिकायतकर्ता के घर जाकर दोबारा उनसे बलात्कार किया, जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

- राज्य की रिपोर्ट: राज्य की ओर से दायर रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अमित कक्कड़ के ससुर ने प्रतिवाद शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपों को झूठा बताया गया है।

- सीसीटीवी फुटेज: प्रतिवाद में कहा गया कि घटना के दिन अमित कक्कड़ अपने ऑफिस में थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि की गई है।

- FSL रिपोर्ट: Stellar Cyber Analytics Pvt. Ltd. को नोटिस जारी किया गया था ताकि DDR हार्ड डिस्क और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र और विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके। इन सामग्रियों को रोहिणी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) भेजा गया है, जिसके परिणाम अभी भी लंबित हैं।

- अदालत का निर्देश: अदालत ने FSL रिपोर्ट की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और FSL रोहिणी के निदेशक को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इसे एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए। शिकायतकर्ता ने वर्चुअल अदालत की कार्यवाही के दौरान कहा कि वह शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती