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G-20 Summit: बैठक के दौरान इन इलाकों में रहेगी पाबंदी, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Restrictions During G-20 Summit: दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जी-20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। जो जरूरी सेवाएं हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल लोगों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
 

G-20-Summit: देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) को लेकर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई मार्गों को बंद रखा गया है। साथ ही कई तरह की पाबंदी भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जी-20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। जो जरूरी सेवाएं हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल लोगों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसे लेकर दिल्ली सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 

इन वाहनों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि राजधानी में सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलाई जाएंगी। यह प्रतिबंध 08 सितंबर से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक रहेगा।

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि बैठक के दौरान जरूरी वस्तुएं जैसे कि दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आदि की आपूर्ति के लिए जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर को 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 मिनट तक 'नियंत्रित क्षेत्र-I' माना जाएगा।

इस क्षेत्र को माना जाएगा विनियमित क्षेत्र

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 'विनियमित क्षेत्र' माना जाएगा। सिर्फ दिल्ली वासियों को अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा अपने वाहन से करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा टीएसआर और टैक्सी पर 9 सितंबर को 5 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने पर प्रतिबंध होगा। हालांकि राजधानी में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क पर रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति होगी।