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Green Tax: पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नहीं देना होगा ग्रीन टैक्स, राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान

यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कारों और बाइक के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा।
 

Green Tax: यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कारों और बाइक के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी कि जिन वाहन मालिकों की गाड़ियों को 15 साल का समय पूरा होने वाला है, उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी है।

विभाग ने 2% ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव दिया था

आपको बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर 2 फीसदी ग्रीन टैक्स वसूलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था. जिसे अब सरकार ने रद कर दिया है.

लोगों की जेब पर इतना असर

सरकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर परिवहन विभाग की ओर से भेजा गया प्रस्ताव पास हो जाता तो बाइक चालकों का खर्चा 600 रुपये और कार मालिकों का 2000 रुपये बढ़ जाता. अब पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन पहले की तरह सामान्य तय राशि में आसानी से हो सकेगा और ऐसे वाहन मालिकों को ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी.

ग्रीन टैक्स क्या है?

ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्पाद शुल्क है जिसे सरकारें प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं पर कर लगाकर एकत्र करती हैं।

टैक्स कितना है?

ग्रीन टैक्स की बात करें तो यह पहले से ही 8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर लागू था, लेकिन बाद में इसे निजी वाहनों पर भी लागू कर दिया गया, जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है।