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तोशखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक 

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में जेल में बंद इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। उसने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
 

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान (Imran Khan) को तोशखाना मामले (Toshakhana case) में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही इमरान को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जाहिर है कि इस फैसले के बाद इमरान खान के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पीटीआई की तरफ से इसे संविधान की जीत बताया गया है। 

5 अगस्‍त को गिरफ्तार हुए थे इमरान खान

बता दें कि इमरान खान को 5 अगस्‍त को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया था। हालांकि वह चाहते थे कि उन्हें अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं उनके वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि यहां दिन के समय मक्खियों और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। 

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती 

तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा हुई थी। जिसके साथ ही चुनाव आयोग ने उनपर अगले पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। हालांकि तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर कहा था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा दिया जाना न्यायाधीश का पक्षपाती फैसला था। यह पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई पर तमाचा जैसा है।

क्या है तोशाखान का मतलब

सबसे पहले समझते हैं तोशखाना शब्द का मतलब। दरअसल, तोशाखाना एक फारसी भाषा शब्द है, जिसका मतलब खजाने वाला कमरा होता है। मुगल बादशाहों को मिलने वाले तोहफे को जिस कमरे में रखा जाता था उस कमरे के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। वहीं मौजूदा लोकतांत्रिक शासन के दौर में भारत और पाक में स्टेट डिपॉजिटरी यानी सरकारी ट्रेजरी को तोशाखाना कहते हैं।

इमरान खान पर लगे थे ये आरोप

पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगे थे कि साल 2018-22 के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मिले ताोहफों को तोशखाना में जमा कराने में कुछ गड़बड़ी की है। उन पर तोशाखाना से इन तोहफों की खरीद-फरोख्त में भ्रष्टाचार करने का आरोप थे। दरअसल, इमरान खान को इन तीन सालों में करीब 14 करोड़ रुपये के 58 तोहफे मिले थे। आरोप था कि उन्होंने इन तोहफों को नियमों में बदलाव करते हुए महज 2.15 करोड़ रुपये के सस्ते दाम में खरीद लिया और फिर करीब 5.8 करोड़ रुपये के मुनाफे पर आगे महंगे दामों पर बेच दिया। इस तोहफे में सऊदी अरब के प्रिंस से मिली बेहद महंगी घड़ी भी शामिल थी।