CBDT: अब तक 6.98 करोड़ का रिटर्न फाइल, रिटर्न के लिए रिफंड भी जारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि उसने आंकलन वर्ष (एवाई) 2023-24 के लिए 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग को सफलतापूर्वक संसाधित किया है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से अधिक रिटर्न के लिए रिफंड भी जारी किया है। यह जानकारी मंगलवार को सीबीडीटी की ओर से दी गई। 5 सितंबर को आयकर विभाग ने बताया था कि दाखिल किए गए 6.98 करोड़ आईटीआर में से 6.84 करोड़ को वार्षिक वर्ष 2023-24 के लिए सत्यापित किया गया है। यानी कि विभाग ने 88 प्रतिशत से अधिक सत्यापित ITR संसाधित कर लिए हैं।
14 लाख आईटीआर दाखिल हुए
विभाग ने आगे बताया कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 82 दिन और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 16 दिनों की तुलना में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए आईटीआर का औसत प्रोसेसिंग समय (सत्यापन के बाद) घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। हालांकि, इसमें उल्लेख किया गया है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 14 लाख आईटीआर दाखिल किए गए थे, लेकिन 04.09.2023 तक करदाताओं द्वारा मान्य नहीं किए गए थे।
सत्यापन प्रक्रिया जल्द करने को कहा
यह ध्यान देने वाली बात ये है कि करदाता द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रिटर्न संसाधित किया जा सकता है। केंद्र ने करदाताओं से सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। कर विभाग ने कहा, "लगभग 12 लाख सत्यापित आईटीआर हैं जिनमें विभाग द्वारा अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, जिसके लिए करदाताओं को उनके पंजीकृत ई-फाइलिंग खातों के माध्यम से अपेक्षित संचार भेजा गया है।"
अब तक बैंक खाते मान्य नहीं हुए
ऐसे कई मामले हैं जिनमें आईटीआर संसाधित हो चुका है और रिफंड भी निर्धारित हो चुका है लेकिन विभाग उन्हें जारी करने में असमर्थ है क्योंकि करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते को मान्य नहीं किया है जिसमें रिफंड जमा किया जाना है। विभाग ने एक प्रेस नोट में कहा, करदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खातों को मान्य करें। आयकर विभाग ने कहा, "करदाता को बिना दिक्कत और जल्दी सेवाएं प्रदान करने के विभाग के प्रयासों को लगातार मजबूत किया जा रहा है।"