पोस्ट ऑफिस ने निकाली शानदार स्कीम, एक बार जमा करें पैसा, पाएं आमदनी हर महीने
इंडियन पोस्ट ऑफिस (Post Office) अक्सर ही कस्टमर्स के लिए नई-नई सेविंग स्कीम (Saving Schemes) निकालता रहता है। जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। यही कारण है कि इन स्कीमों में लाखों लोगों ने निवेश कर रखा है। पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में निवेश करने के बाद कस्टमर्स शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस बीच पोस्ट ऑफिस ने कस्टमर्स के लिए एक और बेहतरीन स्कीम निकाली है। जिसके तहत आप निवेश करने के बाद बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम को मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme) यानी MIS नाम दिया गया है।
क्या है मंथली इनकम स्कीम
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर देखें तो इसमें निवेश की राशि पर 7.4 फीसदी की दर से इंटरेस्ट मिलता है। इसका एक फायदा ये भी है कि MIS में अकाउंट खुलवाने की तारीख से एक महीना पूरा होने पर ब्याज मिलने लगता है। स्कीम के तहत कस्टमर्स को भुगतान मंथली आधार पर किया जाता है। वहीं MIS स्कीम में अकाउंट सिर्फ 1,000 रुपये से खुलवाया जा सकता है। साथ ही इसमें दो तरीके से (सिंगल और ज्वाइंट) अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी उपलब्ध है।
मंथली इनकम स्कीम की लिमिट
मंथली इनकम स्कीम में लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट खुलवाने के बाद आप इसमें करीब 9 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। जबकि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने पर निवेश की कीमत 15 लाख रुपये तक है। ज्वाइंट अकाउंट तीन लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। हालांकि मंथली इनकम स्कीम के तहत निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है। साथ ही 18 साल या उससे अधिक उम्र तक के लोग MIS स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले की शर्तें
अगर आपने मंथली इनकम स्कीम ले रखी है और इसके मैच्योर होने से पहले ही आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसा आप निवेश की तारीख से एक साल पूरा होने के बाद ही कर पाएंगे। वहीं खाता खोलने की तारीख से एक साल बाद और 3 साल अकाउंट बंद करते हैं तो निवेश की राशि से 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट बंद किया जाता है तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
मैच्योरिटी के बाद की शर्तें
संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके अकाउंट खोलने की तारीख से 5 साल की समाप्ति पर अकाउंट को बंद किया जा सकता है। वहीं अगर स्कीम के मैच्योर होने से पहले ही निवेशक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में निवेशक की राशि नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी। जबकि ब्याज का भुगतान स्कीम के क्लोज होने के पिछले महीने तक किया जाएगा।