Twitter X से कमाई करने वालों को देनी पड़ सकती है 18 फीसदी GST, जानिए पूरी डिटेल
Twitter X : अगर आप भी एलन मस्क के सोशल मीडिया एक्स (X) से पैसा कमाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब उन सभी यूजर्स को टैक्स देना होगा जो एक्स से कमाई कर रहे थे। आपको बता दें कि एक्स टू ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत कमाई करने वाले सभी यूजर्स को जीएसटी कानून के तहत 18% जीएसटी देना होगा।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किराए, बैंक एफडी ब्याज या किसी अन्य प्रोफेशनल से एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो उसे टैक्स देना होगा. वहीं, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है.
हाल के दिनों में, एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने अपने एक्स प्रीमियम ग्राहकों या सत्यापित सदस्यों के लिए एक विज्ञापन राजस्व स्ट्रीम पेश की थी। इसमें केवल वे लोग शामिल हैं जिनके एक्स अकाउंट या ट्विटर अकाउंट पर पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 15 मिलियन ऑर्गेनिक इंप्रेशन और कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर एक्स पर सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन राजस्व का उपयोग कर सकते हैं। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने एक्स के विज्ञापन राजस्व के बारे में ट्वीट पोस्ट किए।