महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे हाईकोर्ट, रखी ये मांग 

Rahul Gandhi: राहुल गांधी निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें उनके विवादित भाषण की कॉपी को साक्ष्य के तौर पर मानने का फैसला किया गया है। उनकी हाईकोर्ट से मांग है कि भिवंडी कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से खारिज हो।
 
Rahul Gandhi

महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया है। जहां उन्होंने निचली अदालत के आदेश को खारिज करने की मांग की है। दरअसल, राहुल निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें उनके विवादित भाषण की कॉपी को साक्ष्य के तौर पर मानने का फैसला किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया है। जिसकी सुनवाई भिवंडी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। 

जानें क्या है पूरा मामला 

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे को राहुल गांधी के जिस भाषण से आपत्ति है, वो 2014 की एक चुनावी रैली में दिया गया था। अपने भाषण के दौरान राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि ये रैली 2014 के आम चुनावों से ऐन पहले महाराष्ट्र के भिवाड़ी इलाके में आयोजित की गई थी।

हाईकोर्ट ने साक्ष्य मानने से किया था मना

राहुल गांधी का कहना है कि सितंबर 2021 में हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की अपील को कारिज करते हुए भाषण की नकल को साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी के सेक्शन 294 के तहत, इसे साक्ष्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस का कहना है कि सिर्फ इस कारण से राहुल गांधी ने केस को खारिज करने वाली अपनी याचिका के साथ में भाषण की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई थी। 

राहुल गांधी ने होईकोर्ट से की यह मांग 

राहुल का कहना है कि इस कारण से कुंटे की अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट का कहना था कि ट्रायल के दौरान सीडी को सही साबित करके दिखाना होगा। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निचली अदालत ने उनके भाषण की सीडी को सबूत मानने का आदेश जारी ​कर दिया था। जोकि कानूनन सही नहीं है। उनकी हाईकोर्ट से मांग है कि भिवंडी कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से खारिज हो।

राहुल की याचिका पर कोर्ट ने कही ये बात 

कांग्रेस सांसद का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजू मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाषण सीडी को सबूत मानने का आदेश जारी कर दिया था। उनका कहना है कि यह कानूनन सही नहीं है। इसलिए उनकी हाईकोर्ट से मांग है कि भिवंडी की कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। वहीं राहुल की याचिका पर सोमवार को जस्टिस सारंग वी कोतवाल की बेंच ने कहा कि इस मामले में जस्टिस डेरे ही विचार करें तो अच्छा होगा। बेंच का कहना है कि वह इस केस को अच्छी तरह समझती हैंं।

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