Greater Noida: ऑपरेशन कन्वैक्शन के तहत युवक को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने पर हुई 10 वर्ष की सजा
Greater Noida: यूपी में महिलाओं और नाबालिक बच्चों से संबंधित अपराध को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन कन्वैक्शन के तहत मजबूत पैरवी करते हुए जल्द से जल्द सजा देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है, जिसके तहत नाबालिक बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस तेजी के साथ पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिला रही है। इसी के तहत ही ग्रेटर नोएडा के दादरी के रहने वाले आमिर खान को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष की सजा हुई है और कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
8 साल बाद मिली आरोपी को सज़ा
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में दादरी थाना इलाके में आमिर खान नाम के युवक ने पांचवी कक्षा की नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते समय रोक लिया था और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। घटना की जानकारी जब पीड़ित नाबालिग बच्ची ने अपने परिजनों को बताई तो आरोपी के खिलाफ दादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद दादरी थाना पुलिस ने आरोपी आमिर खान को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद से परिवार की भी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी जिसके बाद उनकी काउंसलिंग कराई गई थी।
नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म की जांच दादरी के तत्कालीन सीओ अनुराग सिंह ने की थी और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। मुकदमे में पुलिस ने मजबूती से पैरवी की जिसकी वजह से गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायालय के एडीशनल सेशन जज पोस्को एक्ट विकास नागर की कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी हुई। मुकदमे के ट्रायल के दौरान 11 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। साक्ष्यों के आधार पर आमिर खान को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया वहीं मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ आरोपी आमिर खान के द्वारा दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी।
कोर्ट ने दी 10 साल की सज़ा
शनिवार को जिला न्यायालय के एडिशनल सेशन जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी अधिवक्ता जयप्रकाश भाटी ने बताया कि आरोपी ने अक्टूबर 2014 में नाबालिक बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस और सरकारी वकील की मजबूत पैरवी होने के बाद आरोपी को सजा मिली है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फैसला आने के बाद परिजनों ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें इंसाफ मिला, हालांकि इसके लिए उन्हें 9 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी लेकिन उनकी बेटी को कोर्ट ने शनिवार को न्याय दिया उसके लिए वह पुलिस, कोर्ट और सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं।
(Reported By Akram Khan, Edited By Alok Mishra)