इमरान खान को फिर बड़ा झटका, कोर्ट ने इस मामले में दिया गिराफ्तारी का आदेश
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां की एक अदालत ने 9 मई को लाहौर कोर कमांडर के घर (जिन्ना हाउस) में हुई तोड़फोड़ मामले में जेल में बंद इमरान को गिरफ्तार करने और केस की जांच करने की पुलिस को इजाजत दे दी है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान को अगस्त महीने की शुरुआत में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद से उन्हें पंजाब प्रांत की अटक जिला जेल में रखा गया है।
कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी के आदेश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार 24 अगस्त को लाहौर पुलिस की ओर से दायर एक याचिका के जवाब में आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने 9 मई को जिन्ना हाउस में हुई तोड़फोड़ के संबंध में इमरान खान को गिरफ्तार करने और जांच करने का आदेश दिया था। पुलिस ने जिन्ना हाउस आगजनी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कथित संलिप्तता की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता का हवाला दिया था।
जेल में बंद इमरान खान से होगी पूछताछ
खबरों के मुताबिक, पुलिस के सूत्रों के हवाले से दी गई खबर में बताया गया है कि अटक जेल में बंद इमरान खान से पूछताछ के लिए एक जांच दल को जेल के अंदर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि आगजनी मामले में फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
जमानत पर रिहा चल रहे थे इमरान खान
अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में नौ मई को अर्धसैनिक रेंजर की ओर से इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद देशव्यापी सरकार विरोधी एक प्रदर्शन किया गया था। जिसके बाद इमरान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि इन दंगों के दौरान जिन्ना हाउस समेत कई सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था।