Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं करना होगा 18 साल के होने का इंतजार, यहां जाने नियम

जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप 18 साल से पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
 
Driving Licence
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Driving Licence: अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है. इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनने की उम्र 18 साल है. जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप 18 साल से पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 18 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यह डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
  • जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर
  • लर्निंग लाइसेंस नंबर
  • मोबाइल नंबर

16 साल की उम्र में भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आपकी भी उम्र 16 साल की है और आप 18 साल तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 16 साल की उम्र में भी डीएल अप्लाई करने का मौका देती है. लेकिन एक बात जो यहां गौर करने वाली है वह यह है कि 16 साल की उम्र में मिलने वाला Driving License केवल 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली गाड़ी यानी MCWOG Vehicle को ड्राइव करने के लिए दिया जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता, बता दें कि आप लर्निंग लाइसेंस बनवाकर ड्राइविंग सीख सकते हैं और फिर आप DL के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद गाड़ी, स्कूटर या फिर बाइक सीखते वक्त फ्रंट और बैक दोनों तरफ L लिखवाना होता है.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई

जो उम्मीदवार अपना Driving Licence बनाना चाहते है उनके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन का प्रयोग करता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना देना होगा। सन 1988 के मोटर Vehicle एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन उम्मीदवार ध्यान दें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है इसके लिए भी आपको वाहन का प्रयोग करना आना चाहिए।

1. अगर आप भी बिना घर से बाहर जाए ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दें कि आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

2. परिवाहन विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में Driving License रीलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

3. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आपको अपने राज्य को चुनने के लिए कहा जाएगा, उदाहरण के लिए आपने अपना राज्य दिल्ली चुना, जैसे ही आप अपना राज्य का चयन कर लेंगे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे.

4. राज्य चुनने के बाद अगले स्टेप पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे और इनमें से पहला ही ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस.

5. जैसे ही आप लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको दिखाई देगा कि Aadhaar Card और बिना आधार कार्ड दोनों ही तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं. फर्क केवल इतना है कि आधार कार्ड वाले लोग घर से भी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन बिना आधार कार्ड के अप्लाई करने वालों को खुद जाकर टेस्ट देकर आना होगा.

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