Noida: सैलून में बच्चों का कान काटने पर उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, लगाया जुर्माना

Noida: अगर आप उपभोक्ता हैं और किसी फॉर्म या दुकान से कोई सामान खरीदते हैं या उसकी सेवा लेते हैं और उसकी सेवा में कमी पाई जाती है या फिर उसके द्वारा दी गई गारंटी की शर्तों को वह पूरा नहीं करता है तो इसके लिए आप बेफिक्र होकर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर संबंधित फर्म या दुकान पर जुर्माना लगवा सकते है। आपको बता दें कि नोएडा के एक सलून में 5 वर्ष के बच्चे के बाल काटते समय कान कट जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने सलून पर 10 हजार रुपए का जुर्माना 6 फ़ीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है, साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 2 हजार रुपए और केस दर्ज करने में हुए खर्च के लिए 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
सैलून में बच्चों का कान काटने पर 10 हजार का जुर्माना
गौरतलब है कि नोएडा के सेक्टर 41 में रहने वाला एक पिता अपने 5 साल के पुत्र को लेकर सेक्टर 50 में स्थित स्टाइल ग्लैम सैलून पर बाल कटवाने के लिए गया था जहां बाल काटने के दौरान लापरवाही की वजह से उसके बेटे का कान कट गया। घटना 20 जून 2020 की है, घटना के बाद बच्चे के कान से खून बहने लगा जिसके बाद पिता अपने बच्चों को लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल गया और उसके बाद वह वापस सैलून की दुकान पर आया। घटना की पूरी जानकारी उसने सैलून के मैनेजर को दी तो उसने मामले पर गंभीरता दिखाने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और पीड़ित बच्चे के पिता को कहा की सैलून में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है यह कोई बड़ी बात नहीं है।
पीड़ित बच्चे के पिता ने सैलून मैनेजर से जवाब मिलने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया जिसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया। उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के दौरान सैलून की लापरवाही पाते हुए उसकी सेवा में कमी को घटना की वजह मानते हुए सैलून पर 10 हजार रुपए का जुर्माना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर पीड़ित पिता को देने का आदेश दिया है। इसके अलावा जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए 2 हजार रुपए और मुकदमे का वाद दायर करने में खर्च हुई रकम के लिए 1 हजार रुपए जुर्माने की अतिरिक्त धनराशि देने का आदेश दिया है।
(Reported By Akram Khan, Edited By Alok Mishra)